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DGCA का सभी विमान कंपनियों को आदेश, 3 जून से मिडिल सीट खाली रखें

डायरेक्ट्रोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने सभी एयरलाइंस कंपनियों को आदेश जारी कर दिए हैं

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plane seats

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डायरेक्ट्रोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने सभी एयरलाइंस कंपनियों को आदेश जारी कर दिए हैं. जिसमें कहा गया है कि 3 जून से सभी फ्लाइटों में मिडिल सीट खाली रखी जाएगी. वहीं दूसरी तरफ सभी विमानों के अंदर थ्री लेयर सर्विस, सर्जिकल मास्क, फेस शील्ड और सैनिटाइजर दिए जाएंगे.

वहीं दूसरी तरफ डीजीसीए ने कहा कि अभी फिलहाल फ्लाइट में खाना-पीने की व्यवस्था पर पूरी तरह से रोक लगी रहेगी. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, डीजीसीए ने एयरलाइंस कंपनियों से कहा है कि आप 3 जून से बीच की सभी सीटें खाली रहेंगी. संभव हो तो अगर संभव ना हो तो बीच की सीट पर जो भी शख्स बैठेगा.

वह पूरी तरह से फूली कवर रहेगा. इसके अलावा अगर पैसेंजर लोड की वजह से ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है. तो बीच वाले यात्री को प्रोटेक्टिव गाउन देने की व्यवस्था करें. वहीं दूसरी तरफ सभी यात्रियों को सर्जिकल मास्क फेस शिल्ड और सेनेटाइजर देने की व्यवस्था की जाए. लेकिन हालांकि यात्रियों के खाने-पीने पर पूरी तरह से रोक लगी रहेगी. वहीं दूसरी तरफ अगर कोई शख्स ज्यादा बीमार है तो वह फ्लाइट के अंदर ना चढ़े.

वहीं दूसरी तरफ डीजीसीए ने साफ कहा कि अगर एक प्लेन में एक ही परिवार के सदस्य यात्रा कर रहे हैं. तो वह एक साथ सीट पर बैठ सकते हैं. तब वहां पर मिडिल सीट का नियम लागू नहीं होगा. जानकारी के लिए बता दे कि सबसे पहले मुंबई हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्लेन के अंदर मिडल सीट खाली करने के आदेश दिए गए हैं.

मुंबई हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि प्लेन की मिडिल सीट को खाली रखा जाए. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर याचिका पर सुनवाई करते हुए इसी आदेश को बरकरार रखा. वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से आ रही उड़ानों में बीच की सीट खाली रखी जाए. एयर इंडिया और सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

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