
नई दिल्ली. पंजाब नेशनल बैंक के 13 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के घोटाले के मुख्य आरोपी भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को कोर्ट ने झटका देते हुये उसकी सभी संपत्तियों को जप्त करने का आदेश दे दिया है. उस पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा चल रहा था.
आज पीएमएलए कोर्ट ने आदेश दिया कि नीरव मोदी की सभी संपत्तियां जप्त कर ली जाएं. इस आदेश के बाद अब नीरव की सभी संपत्तियों पर भारत सरकार का अधिकार हो गया है.
कोर्ट ने आदेश दिया है कि नीरव मोदी को भगोड़ा घोषित किया जा चुका है. लिहाजा नया भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून के तहत उसकी सभी संपत्तियों को जप्त करने की अनुमति देता है. इसके बाद कोर्ट ने उसकी सभी संपत्तियों को जप्त करने करने का आदेश दे दिया.
इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय भी नीरव मोदी की संपत्तियों को जप्त करने की कार्रवाई कर चुका है. वहीं मार्च 2020 में हुई उसकी संपत्तियों की नीलामी से 51 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे. इन संपत्तियों को ईडी ने ही जप्त किया था.
गौरतलब है कि भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी की नीलाम की गई संपत्तियों में रॉल्स रॉयस कार, एमएफ हुसैन और अमृता शेर-गिल की पेटिंग्स और डिजाइनर हैंडबैग शामिल थे. इससे पहले सैफरन आर्ट ने नीरव मोदी के मालिकाना हक वाली कुछ कलाकृतियों की मार्च 2019 में नीलामी की थी, इससे 55 करोड़ रुपये जुटाए गए थे. नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक के साथ 14,000 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप है. नीरव मोदी देश से फरार है और इस समय लंदन की एक जेल में कैद है.














































