केरल HC में ऑनलाइन कक्षाओं के खिलाफ अभिभावकों की याचिका

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तिरुअनंतपुरम :कोरोनोवायरस संकट के बीच, स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं संचालित कर रहे हैं। अन्य राज्यों की तरह, केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन (KITE) के साथ केरल सरकार भी छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था कर रही थी। हालांकि, एक अभिभावक ने केरल उच्च न्यायालय को मामले में हस्तक्षेप करने के लिए कहा है।

पहली सुनवाई में, केरल HC ने अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया। प्रस्तुत रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद, न्यायमूर्ति सीएस डायस की एकल-न्यायाधीश पीठ ने इस स्तर पर अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया।

याचिका किस बारे में थी?
याचिका में, माता-पिता ने उन छात्रों के बारे में चिंता का उल्लेख किया जिनके पास आय असमानताओं और टेक्नोलॉजी के उपकरणों के आभाव में कारण ऑनलाइन कक्षाओं तक सभी बच्चो की पहुंच नहीं है।

आगे, याचिका में यह उल्लेख किया गया था कि या तो अधिकारी सभी को टेक्निकल उपकरण तक पहुंच प्रदान करें या इन ऑनलाइन कक्षाओ को रोक दे।

याचिकाकर्ता सीसी गिरिजा ने कहा कि आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों और SC/ST समुदायों के बच्चे ऑनलाइन कक्षाओं के कारण पीड़ित थे। प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे में असमानता ऐसे छात्रों की शिक्षा के अधिकार में बाधा बन रही थी।

छात्रों को केरल सरकार की प्रतिक्रिया
कोरोनावायरस के जोखिम के कारण, कक्षाओं को व्यक्ति में व्यवस्थित नहीं किया जा सकता है। साथ ही, राज्य सरकार ने अभी तक ऑनलाइन कक्षाएं नियमित नहीं की हैं।

नियमित रूप से ऑनलाइन कक्षाएं 14 जून को शुरू की जाएंगी और राज्य हर छात्र को बुनियादी तकनीकी उपकरण प्रदान करने की योजना बना रहा है ताकि वे कक्षाओं में भाग ले सकें

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